ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (थाने से व ऑनलाइन)
- मूल निवास पत्र ऑनलाइन
- संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण हो (तहसील से)
- जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन) आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा।
- जमानत राशि
- शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र (तहसील से)
- शैक्षिक योग्यता
- नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप – 4)
- 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, शपथ पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण: आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी।
- पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी
आवश्यक फॉर्म डाऊनलोड करें
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु
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- अगर आपने पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अवाश्यक है।
- पंचायत चुनाव के किसी भी पद को प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
- ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपए निर्धारित है।
- सदस्य पद की जमानत धनराशि पांच सौ रुपए होगी। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य तीन सौ रुपए होगा।
- बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
- जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र पांच सौ रुपए का होगा। जिपं सदस्य पद की जमानत धनराशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है।
- अगर उम्मीदवार एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला या महिला है तो उसे नामांकन पत्र व जमानत राशि का आधा ही देना होगा।
- नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर लिया जा सकेगा। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में जमानत धनराशि को नकद भी जमा किया जा सकेगा।
- ग्राम पंचायत के निवासी ही होंगे प्रधान पद के प्रत्याशी
- प्रधान पद के लिए संबधित ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है।
- प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबधित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बशर्ते उसका प्रस्तावक उस वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है। उसी प्रकार बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है।
- उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ने जा रहा है।
- जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना आवश्यक है। प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।
अपराधिक
रिकार्ड
नामांकन
पत्र के
साथ प्रत्याशी को
अनुलग्नक-1 भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र
के साथ
केवल घोषणा पत्र
भर सकता
है। परंतु अन्य
पदों के
प्रत्याशियों को
अनुलग्नक-1 के साथ
शपथ पत्र
भी भरना
होगा। जिसे
नोटरी, तहसीलदार या
नायब तहसीलदार से
सत्यापित होना
आवश्यक होगा।
जाति
प्रमाण
पत्र
एससी, एससी
महिला, ओबीसी व
ओबीसी महिला के
लिए आरक्षित पदों
पर चुनाव लड़ने
के लिए
जाति प्रमाण पत्र
की आवश्यकता होगी। महिलाओं के
मामले में
जाति प्रमाण पत्र
जारी करने
से पहले
मायके से
रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद
की आरक्षित सीटों के
प्रत्याशियों को
प्रारूप अ
पर अपनी
जाति से
संबधित घोषणा पत्र
भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व
जिला पंचायत सदस्य पद
के प्रत्याशियों को
प्रारूप ब
पर अपनी
जाति संबधी घोषणा के
साथ नोटरी से
सत्यापित भी
कराना होगा।
मतदाता
सूची
नामांकन
पत्र के
साथ प्रत्याशी के
नाम व
प्रस्तावक के
नाम की
मतदाता सूची
लगानी होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने
बताया मतदाता पुनरीक्षण के
उपरांत तैयार अंतिम मतदाता सूची
जो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम के
हस्ताक्षरयुक्त है, उसकी छाया
प्रति होनी
चाहिए। प्रत्याशियों को
जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा
ब्लॉक कार्यालयों के
माध्यम से
सशुल्क उपलब्ध करवा
दी जाएंगी।

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